बेतिया में घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो दोषियों को 3 साल का कठोर कारावास

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बेतिया: घर में घुसकर मारपीट, 2 दोषी को 3 साल की जेल

प्रतीकात्मक तस्वीर

बेतिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. उन्हें 3 साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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Bettiah News: जबरन वसूली की नीयत से घर में घुसकर मारपीट करने के करीब सात साल पुराने मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह फैसला दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र की अदालत ने सुनाया.

दोनों दोषी मंझरिया किशन गांव के निवासी

सजा पाने वालों की पहचान रामनारायण महतो और चंदन कुमार के रूप में हुई है. दोनों जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया किशन गांव के निवासी हैं.

अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों को आरोपों में दोषी पाया.

जमीन विवाद के बाद हुई थी मारपीट

लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि यह घटना 11 नवंबर 2017 की है. मामले के सूचक रामदेव महतो और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

आरोप है कि घटना के दिन दोनों अभियुक्त वादी के घर में घुस गए और जान से मारने की नीयत से लाठी-फट्टा से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.

सुनवाई के बाद आया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

इसके बाद अदालत ने दोनों को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


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मनोज कुमार राव

लेखक के बारे में

By मनोज कुमार राव

बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार राव न्यायिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले सुप्रसिद्ध कोर्ट रिपोर्टर हैं. अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए वें अदालत, कानून और जनहित से जुड़े विषयों पर सटीक जानकारी और तथ्यपरक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं.

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