7 साल से फरार आरोपी घोषित, कोर्ट ने जारी किया स्थायी वारंट; थाना प्रभारी पर भी जताई नाराजगी

प्रतीकात्मक तस्वीर
बगहा व्यवहार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 7 वर्षों से लगातार अदालत में अनुपस्थित चल रहे एक आरोपी को फरार घोषित कर दिया है. न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है और पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई है.
Bagaha News: बगहा व्यवहार न्यायालय ने सात वर्षों से लगातार अदालत में अनुपस्थित चल रहे एक आरोपी को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है. न्यायालय ने मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
यह आदेश अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 53/17 की सुनवाई के दौरान पारित किया.
आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज है धोखाधड़ी का मामला
न्यायालय के आदेश के अनुसार, आरोपी रोहित कुमार श्रीवास्तव उर्फ सोनू, पटखौली थाना क्षेत्र के नरैनापुर (बगहा-2) का निवासी है.
उसके खिलाफ रामनगर थाना में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 417, 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच पूरी होने के बाद वर्ष 2018 में आरोप-पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया जा चुका था.
कई बार जारी हुए वारंट, फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी
अदालत ने आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सम्मन, जमानती वारंट, गैर-जमानती वारंट तथा धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की.
इसके बावजूद सात वर्षों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. इसके बाद न्यायालय ने उसे फरार घोषित करते हुए स्थायी वारंट जारी कर दिया.
थाना प्रभारी की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
आदेश में न्यायालय ने टिप्पणी की कि इतने लंबे समय तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना थाना प्रभारी की कर्तव्य के प्रति लापरवाही, न्याय प्रशासन के प्रति उदासीनता और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है.
न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक बगहा और पटखौली थाना प्रभारी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक ने दर्ज कराया था मामला
यह मामला सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक की ओर से दर्ज कराया गया था. अब न्यायालय के ताजा आदेश के बाद आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी.
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