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कल से 21 तक जिले के सभी निकायों प्रखंड मुख्यालयों में संपूर्ण लॉकडाउन

कल से 21 तक जिले के सभी निकायों प्रखंड मुख्यालयों में संपूर्ण लॉकडाउन

बेतिया: जिलाधिकारी जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एवं इसके संक्रमण की चेन को रोकने के लिए 15 से 21 जुलाई तक जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों (बेतिया, नरकटियागंज, चनपटिया, रामनगर एवं बगहा) सहित सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारी को इसका अनुपालन सख्ती के साथ कराने का निर्देश दिया है.

इसके पूर्व डीएम ने पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया की मौजूदगी में कोरोना के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक में इसपर रोकथाम के लिए कारगर उपाय करने की जरूरत महसूस की गई. जिसपर डीएम ने लॉकडाउन का अहम फैसला लिया. बैठक में अपर समाहर्ता नंदकिशोर साह, जिला आपदा प्रभारी अनिल राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

यातायात रहेगा बंद, निजी वाहनों को आपात स्थिति में अनुमति : डीएम ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में टेंपो/ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक रहेगी. निजी वाहन का परिचालन अनिवार्य सेवाओं/आपात स्थितियों में ही अनुमान्य होगा. लॉकडाउन अधिरोपित क्षेत्र से होकर गुजरने वाले निजी वाहनों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के साथ यात्रा के औचित्य से संबंधित साक्ष्य होना चाहिए. लॉकडाउन अधिरोपित क्षेत्रांतर्गत आने वाले यात्री वाहनों यथा बसों का ठहराव चिह्नित बस स्टैंड में ही होगा. यहां उतरने वाले यात्रियों को जिला अंतर्गत उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए टेंपो/ई-रिक्शा आदि की अनुमति देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. जबकि एंबुलेंस, मालवाहक वाहन व सरकारी वाहन चलेंगे.

आमजनों के लिए सरकारी कार्यालय रहेगा बंद : डीएम ने बताया कि उक्त अवधि में आमजनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगे. सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे. किन्तु कार्यालय में आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इवीएम, वीवी-पैट, एफएलसी एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य जारी रहेंगे तथा इन कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी.

वैवाहिक आयोजन की लेनी होगी अनुमति: होटल, बैन्कवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टॉफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे. निमंत्रण के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाये जाने वाले समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों में सामाजिक दूरी का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

Prabhat Khabar News Desk
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