बैंक कर्मी को गोली मारकर लूटी थी चाबी, कोर्ट ने तीनों दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा

बेलसंडी ग्रामीण बैंक के कर्मी को गोली मारकर चाबी और जरूरी दस्तावेज लूटने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Bettiah News: बेलसंडी ग्रामीण बैंक के कर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने और बैंक की चाबी सहित जरूरी दस्तावेज लूटने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने तीनों नामजद अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सभी सजायाफ्ता मटियरिया थाना क्षेत्र के लछनौता गांव के रहने वाले हैं.
हरदी मोड़ पर हुई थी वारदात
अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 21 सितंबर 2024 की है.
बेलसंडी ग्रामीण बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक पंकज कुमार अपने सहकर्मी भारतेंदु कुमार के साथ बाइक से बैंक से नरकटियागंज स्थित आवास लौट रहे थे. इसी दौरान हरदी मोड़ गोलंबर के पास सड़क किनारे खड़े दो लोगों ने उन्हें रुकने का इशारा किया.
नहीं रुके तो चला दी गोली
पंकज कुमार के नहीं रुकने पर एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी. गोली उनके बाएं हाथ में लगी, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े.
इसी बीच तीसरा आरोपी अपाची बाइक से वहां पहुंचा और पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की चाबी का गुच्छा, मोबाइल फोन और अन्य जरूरी दस्तावेज छीन लिए. इसके बाद आरोपी उनकी बाइक लेकर फरार हो गए.
साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
घटना के बाद मटियरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी.
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अंजुम अंसारी, शरफूल्लाह मियां और साहब मियां को दोषी करार दिया. इसके बाद तीनों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.
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लेखक के बारे में
By गणेश वर्मा
गणेश ने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत 2014 में गोरखपुर स्थित हिंदुस्तान अखबार से की। तब से लगातार मुख्यधारा मीडिया में सक्रिय रहकर उन्होंने रिपोर्टिंग से लेकर संपादकीय दायित्वों तक का अनुभव हासिल किया है। फिलहाल वे प्रभात खबर से जुड़े हैं और पश्चिम चम्पारण जिले में बतौर ब्यूरो चीफ कार्यरत हैं।
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