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सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले शिक्षकों को भी मिला वेतन संरक्षण का लाभ

Updated at : 26 Nov 2025 6:11 PM (IST)
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सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले शिक्षकों को भी मिला वेतन संरक्षण का लाभ

वेतन संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए बीते सितंबर माह में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की प्रायः सभी अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है.

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बेतिया. विभिन्न प्राधिकारों द्वारा बहाल नियोजित स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं की वेतन संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए बीते सितंबर माह में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की प्रायः सभी अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है.उसी आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश में प्राइमरी से लेकर प्लस टू स्तरीय विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट और राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके शिक्षक शिक्षिकाओं के समतुल्य वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया है. इससे पश्चिम चंपारण के प्रायः सभी विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया है. इनके नए पदस्थापन एवं कार्यभार ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है. संबंधित आदेश में बताया गया है कि सरकार के आदेश के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकाय के शिक्षक-शिक्षिका,जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्राध्यापक यथा कक्षा 1–5, 6–8, 9–10 तथा 11–12 के प्राध्यापक रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, उन्हें भी विशिष्ट शिक्षक-शिक्षिकाओं की भांति वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा. उक्त आदेश में शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है. इससे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक पदस्थापित शिक्षकों को सेवा शर्तों में राहत मिलेगी तथा वेतन विसंगति की समस्या भी दूर होगी. आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारियों तथा अन्य विभागीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित का आदेश दिया है. इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग के आईटी मैनेजर को भी आदेश की सॉफ्ट कॉपी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी जिलों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. यहां उल्लेखनीय है कि इस आदेश से पश्चिम चंपारण सहित राज्य भर के उन शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जो पदोन्नति के अनुसार नए पदस्थापन के साथ वेतन संरक्षण से वंचित हो जाने से अपनी कालबद्ध प्रोन्नति के प्रति निराश थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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