बेतिया. जिले में राजस्व विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण महाअभियान के दौरान अब रैयतों का ऑन-द-स्पॉट उत्तराधिकार व बंटवारा जमाबंदी कायम हो जाएगा. जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि अगर जमाबंदीदार रैयत की मृत्यु हो गई है, तो उनके कानूनी वारिसों के नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगी. वारिसों को जमाबंदी नामांतरण के लिए साक्ष्य सहित आवेदन देना होगा. यह उत्तराधिकार दाखिल-खारिज के तहत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर कोई रैयत बंटवारा दाखिल-खारिज कराना चाहता है,तो उसे संयुक्त संपत्ति में आपसी सहमति, रजिस्टर्ड या कोर्ट बंटवारा के बाद हिस्सेदारों अलग-अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी. इसके लिए भी उन्हें साक्ष्य के साथ आवेदन देना होगा। इसके अलावे महाअभियान के दौरान डिजिटलीकृत जमाबंदियों की त्रुटियों का सुधार के तहत इसमें दर्ज रैयत का नाम, खाता-खेसरा रकबा और लगान की अशुद्धियों का सुधार किया जायेगा. साथ ही छुटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाईन किया जाएगा. जिसमें जमाबन्दी ऑफलाईन रजिस्ट्रर-टू में दर्ज थी, लेकिन ऑनलाईन नहीं हो पाई है. ऐसे मामलों में साक्ष्य सहित आवेदन लिया जायेगा.
घर-घर होगा जमाबंदी प्रपत्र व पंपलेट का वितरण
राजस्व विशेष सर्वेक्षण महाअभियान के दौरान भूमि संबंधी मामलों को निपटाने में किसी तरह का कमी या चुक नहीं हो, इसको लेकर प्रत्येक मौजावार दो कर्मी घर-घर जाएंगे. वें रैयतों को जमाबंदी का प्रपत्र व पंपलेट देंगे. इसको लेकर पंचायत के मुखिया,वार्ड सदस्य व पंच का भी सहयोग लिया जायेगा. एडीएम कुमार रविन्द्र ने बताया कि अंचलों में जमाबंदी प्रपत्र व पंपलेट वितरण का डाटा प्राप्त करने के लिए कर्मियों को भी लगाया गया है, जो इन कागजातों को एकत्र करके ऑनलाइन कराने में सहयोग करेंगे.
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