बगहा में विशेष लोक अदालत का बड़ा असर, चेक बाउंस के 13 मामलों का मौके पर हुआ निपटारा

Author Israel ansari|Edited by Aaruni Thakur
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दीप प्रज्वलित करते न्यायाधीश व अन्य | Prabhat Khabar Network

दीप प्रज्वलित करते न्यायाधीश व अन्य

बगहा व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. एनआई एक्ट के 242 मामलों में से 13 मामलों का आपसी सहमति से ₹5.46 लाख के सेटलमेंट के साथ निपटारा हुआ. इससे प्रभावित पक्षों को शीघ्र न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ.

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Bagaha Special Lok Adalat: व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को चेक बाउंस (एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान आपसी सहमति के आधार पर 13 मामलों का निस्तारण किया गया और 5 लाख 46 हजार रुपये का सेटलमेंट कराया गया.

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (उत्पाद) राजीव कुमार द्विवेदी, एसीजेएम प्रथम कीर्ति प्रसाद और एसीजेएम द्वितीय अविनाश कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

लोक अदालत के महत्व पर दिया गया जोर

कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने उपस्थित वादकारियों को विशेष लोक अदालत के उद्देश्य और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान आपसी सहमति से कम समय, कम खर्च और सरल प्रक्रिया के जरिए संभव होता है. इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है.

242 मामलों में जारी हुए थे नोटिस

विशेष लोक अदालत के लिए एनआई एक्ट के कुल 242 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे.

इनमें से 13 मामलों का सफलतापूर्वक समझौते के आधार पर निपटारा किया गया. इन मामलों में कुल 5 लाख 46 हजार रुपये का सेटलमेंट हुआ, जिससे संबंधित पक्षों को शीघ्र राहत मिली.

न्यायिक अधिकारी और कर्मी रहे मौजूद

कार्यक्रम में मुंसिफ सुशील कुमार सिंह, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार पांडेय, प्रियंका कुमारी, तारिक शमीम, अजय कुमार और जेएम द्वितीय राहुल राज सहित न्यायालय के कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे.

इसके अलावा आलोक कुमार, जयविष्णु ठाकुर, परमेन्द्र कुमार और तंजीम रब्बानी सहित अन्य कर्मचारियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया.

कार्यक्रम के अंत में न्यायिक अधिकारियों ने अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने और लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की.


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