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महिला के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

Updated at : 03 Nov 2025 6:31 PM (IST)
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महिला के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त शेख वसी अहमद को दोषी पाते हुए उसे उसे दस वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त शेख वसी अहमद को दोषी पाते हुए उसे उसे दस वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है. वही उसके ऊपर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजायाफता शेख वसी अहमद गोपालपुर थाने के सोनबरसा गांव का रहने वाला है. रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना छह अक्तूबर वर्ष 2021 की है. पीड़िता का पति विदेश में नौकरी करता है. इसी क्रम में सजायाफ्ता पीड़िता के घर आने जाने लगा और उसके साथ रुपए का लेनदेन का कार्य करने लगा. पति के कहने पर ही रुपये का लेनदेन होता था. इसी क्रम में अभियुक्त ने घटना के रात्रि में पीड़िता के मुंह पर रूमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और उसे भगाकर उत्तराखंड लेकर चला गया. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया. बाद में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पीड़िता को बरामद किया गया और वह घर वापस आई. इस संबंध में पीड़िता ने सीजेएम के कोर्ट में एक परिवार दायर किया था. इसके आधार पर मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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