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केस डायरी नहीं देने पर बगहा थाना प्रभारी के वेतन पर रोकने का आदेश

Updated at : 10 Sep 2025 6:21 PM (IST)
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केस डायरी नहीं देने पर बगहा थाना प्रभारी के वेतन पर रोकने का आदेश

पुलिस की लापरवाही के कारण न्यायालय में कई मामले लंबित पड़े हैं. इसी प्रकार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने बगहा थाना प्रभारी के वेतन पर रोकने का आदेश जारी किया है.

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बगहा. पुलिस की लापरवाही के कारण न्यायालय में कई मामले लंबित पड़े हैं. इसी प्रकार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने बगहा थाना प्रभारी के वेतन पर रोकने का आदेश जारी किया है.इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ने बताया जितेंद्र भारती ने बताया कि बगहा थाना कांड संख्या 218/25 में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है.जिसमें दो महिलाएं बेदामी देवी और सुनैना देवी सहित पांच अभियुक्त शामिल हैं. न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया था कि थाना प्रभारी को सूचित करें कि अद्यतन कांड दैनिकी, जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल करें. दो तारीख बीत गया,लेकिन बगहा थाना प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन दाखिल नहीं हुआ दो तारीख बीत गया. लेकिन बगहा थाना प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया गया. प्रतिरक्षा के अधिवक्ता ने कहा कि महज पांच से छह किमी की दूरी 14 दिन में भी थाना प्रभारी द्वारा तय नहीं किया जा सका. जिसके कारण याचिका लंबित पड़ा हुआ है. सभी मामले को सुनने के बाद एडीजे फोर्थ श्री मिश्र की कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बगहा को यह निर्देशित किया कि न्यायिक आदेश के अनुपालन सुनिश्चित होने तक बगहा थाना प्रभारी का वेतन जीवन निर्वाह भत्ता छोड़कर बंद कर दें. साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि की गई कार्रवाई के बारे में सात दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराएं. साथ ही कांड दैनिकी एवं जख्म प्रतिवेदन 18 सितंबर तक न्यायालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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