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आर्म्स एक्ट में एक को दो वर्ष की सजा

Updated at : 31 Oct 2025 8:42 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में एक को दो वर्ष की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सरवर अंसारी ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. एक लोडेड पिस्टल एवं दो गोली के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सरवर अंसारी ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता मनोरंजन पांडेय गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का रहने वाला है. अभियोजन पदाधिकारी ज्योति राज ने बताया कि घटना 19 अप्रैल वर्ष 2024 की है. 18 अप्रैल को रात्रि में गोपालपुर थाने की पुलिस छापेमारी में निकली थी. उन्हें गुप्त सूचना मिली कि गोपालपुर ब्रह्मस्थान के समीप एक फुस के घर में अभियुक्त अवैध हथियार छिपाकर रखा है. गुप्त सूचना पर वहां पहुंचकर पुलिस ने उसके घर का घेरा बंदी किया. घर के अंदर सिगरेट पी रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस के जवानों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया. उसकी तलाशी लेने पर उसके कमर में खोंसकर रखा गया एक लोडेड पिस्तौल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में गोपालपुर थाने में एफआइआर दर्ज किया गया था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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