मृत्युंजय हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास
Published by : SATISH KUMAR Updated At : 09 Sep 2025 6:16 PM
नौरंगिया थाना क्षेत्र में बीते वर्ष चाकू मार हुए हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
बगहा. नौरंगिया थाना क्षेत्र में बीते वर्ष चाकू मार हुए हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि नौरंगिया थाना कांड संख्या 24/24 में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय आशीष मिश्र की कोर्ट ने अभियुक्त अजय काजी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. वहीं धारा 323 में एक साल सजा व एक हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. गौरतलब है कि ईश्वरी देवी ने लौकरिया थाने में 26 मार्च 2024 को आवेदन देकर एफआइआर दर्ज कराया कि अजय काजी के द्वारा उसके सामने ही उसके पुत्र मृत्युंजय को चाकू मार दिया था. जिससे उसकी मौत हो गयी थी. उसने बताया था कि अभियुक्त अजय काजी की लड़की से ईश्वरी के पुत्र मृत्युंजय से शादी को लेकर बातचीज चल रहा था. अजय कभी कहता था कि मृत्युंजय से शादी करेगा कभी कहता कि नहीं करेगा. इसी बीच अजय की लड़की भागकर मृत्युंजय के यहां आ गयी. तब अजय ने चाकू से मृत्युंजय को चाकू मार दिया, जिसमें उसकी मौत हो गयी.
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