बेतिया. एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर घर से भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर 71 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ़्ता साहब खान इनरवा थाने के घोर पकड़ी गांव का रहने वाला है.
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