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दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या मामले में पति को दस साल सश्रम कारावास

Updated at : 24 Apr 2025 9:47 PM (IST)
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दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या मामले में पति को दस साल सश्रम कारावास

दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय बगहा में एडीजे प्रथम रविरंजन के न्यायालय ने आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाई है.

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बगहा. दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय बगहा में एडीजे प्रथम रविरंजन के न्यायालय ने आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाई है. इस मामले में प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि वाल्मीकिनगर थाना के शिवनाहा गांव निवासी रामचंद्र उरांव के बेटी का विवाह अशोक उरांव से हुआ था. विगत 28 जुलाई 2021 को उसने दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या कर दिया था. सूचना देते हुए मृतका के पिता ने वाल्मीकिनगर थाना में आवेदन देकर अपने दामाद को आरोपी बनाया था. प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि तमाम गवाहों व सक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने पति को दोषी पाया था. उन्होंने बताया कि सभी गवाहों को सुनने के बाद एडीजे प्रथम ने यह सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि इस मामले में वाल्मीकिनगर थाने में कांड संख्या 51/21 दर्ज था. वहीं एसटीआर संख्या 548/21 है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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