ePaper

गुर्गा असर्फी पर हत्या व अपहरण का दोष सिद्व

Updated at : 08 Aug 2025 6:17 PM (IST)
विज्ञापन
गुर्गा असर्फी पर हत्या व अपहरण का दोष सिद्व

हत्या और अपहरण के एक मामले में एक पर अपराध सिद्ध हो गया है. जिसको 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी.

विज्ञापन

बगहा. हत्या और अपहरण के एक मामले में एक पर अपराध सिद्ध हो गया है. जिसको 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह अपना निर्णय सुरक्षित रखा है. बचाव पक्ष ने कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त अशर्फी यादव 18 वर्ष से जेल में बंद है. पिछले 10 वर्ष से अभियोजन पक्ष हत्या, अपहरण जैसे जघन्य मामले में संपूर्ण साक्ष्य नहीं ला पाया है. इसलिए उसको रिहा किया जाए. वहीं अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि अभियुक्त अशर्फी यादव दस्यु वासुदेव एवं रामाकांत यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था तथा उस पर दर्जन मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं इस मामले में मृतक योगेंद्र यादव की पत्नी ने स्वयं अभियुक्त अशर्फी की पहचान की है. इसलिए इसको सजाने जाय. गौरतलब है कि सूचक गोरख यादव ने प्राथमिकी में कहा है कि 03 सितंबर 2001 को संध्या करीब 4 बजे में उसके दरवाजे पर अभियुक्त रामाशंकर अपने साथियों के साथ आये और गाली-गलौज करने लगे. उसके घर में घुसकर बंदूक-गोली खोजने लगा और पेटी-बकसा तोडकर उसमे रख जेबर-गहना को ले लिया गया और घर में से एक बड़ा बंदूक, दो छोटका देशी पिसते और दो बेल्ट गोली मिला.वे सब ले गये और साथ में उसके दोनो बेटो योगेंद्र यादव और ललन यादव को भी अपने साथ ले गयें. उसने अपने बेटों को छुड़ाने का काफी प्रयास किया.लेकिन अपराधियों द्वारा उसके बेटो को नहीं छोड़ा गया. सात सितंबर 2001 को उसके बडे लडके का शव सोता में मिला. तब पुलिस को सूचना दी गई. इस घटना में उसके अगल-बगल के लोगों का भी हाथ हो सकता है. क्योंकि रामाशंकर यादव जब भी आते है तो मेरे अगल-बगल के लोगो से मिलते हैं.उसने आशंका जताया कि उसमें छोटे बेटे ललन यादव को भी अपराधी जान से मार सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SATISH KUMAR

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन