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गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 31 Jul 2024 8:55 PM (IST)
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गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा तस्करी के एक मामले में एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा तस्करी के एक मामले में एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसको एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता तस्कर प्रदीप कुमार गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिवाघाट तेंगरहिया गांव का रहने वाला है.

एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 15 नवंबर 2022 की है. घटना के दिन सिकटा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गश्ती पर निकले थे. त्रिवेणी कैनाल सिकटा के समीप जब वह पहुंचे तो एक बोलेरो को आते देखा. उसे रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा. गश्ती दल द्वारा उसे खदेड़ कर पकड़ा गया. तलाशी लेने पर बोलेरो में रखा 23 किलो 292 ग्राम गांजा बरामद किया गया. अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में उसे दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

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