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गृह प्रखंड के निजी विद्यालयों में ही होगा आरटीई कानून के तहत नामांकन

Updated at : 06 May 2025 8:51 PM (IST)
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गृह प्रखंड के निजी विद्यालयों में ही होगा आरटीई कानून के तहत नामांकन

जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आवेदन शुरू है? इसके तहत सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं का नामांकन भी हो गया है.

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बेतिया. जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आवेदन शुरू है? इसके तहत सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं का नामांकन भी हो गया है. इसमें जिस प्रखंड के विद्यालय में नामांकन कराना है.उसी प्रखंड का निवासी होना जरूरी कर दिया गया है.जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग में अभिभावक पहुंचने लगे हैं. कई अभिभावक जो विभिन्न ने गांव में रहते हैं वह अपने बच्चों का नामांकन शहरी निजी विद्यालयों में करना चाहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है. शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इसके लिए आवास प्रमाण पत्र जरूरी है.जबकि आवास प्रमाण पत्र लगाने पर पता चल जा रहा है कि निवासी किस प्रखंड का है.ऐसे में इस प्रखंड के निजी विद्यालय के में ही आवेदन करना पड़ रहा है. एक छात्र को पांच निजी विद्यालय का ऑप्शन दिया जा रहा है.इसके बाद छात्रों का चयन किया जा रहा है.दो चरणों में हुए आवेदन के बाद पहले चरण में करीब 1100 छात्र छात्राओं का और दूसरे चरण में लगभग 700 छात्र छात्राओं का नामांकन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों में हो चुका है.जबकि तीसरे चरण में नामांकन के लिए आवेदन शुरू है. ठकराहा प्रखंड में नहीं है एक भी निजी विद्यालय जिले में कुल 439 निजी विद्यालय रजिस्टर्ड हैं. जिसमें सबसे ज्यादा निजी विद्यालय बेतिया प्रखंड में है. इसके अलावा विभिन्न प्रखंडों में निजी विद्यालयों की उपस्थिति है लेकिन है जिले के ठकराहां प्रखंड में एक भी निजी विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है. ऐसे में वहां की छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले लाभ से भी वंचित हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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