10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

जानलेवा हमला मामले में दो आरोपित हुए दोषी करार, सजा 18 को

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नवीन कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले बरौनी थाना कांड संख्या 301/2004 की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी घोषित किया.

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नवीन कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले बरौनी थाना कांड संख्या 301/2004 की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी घोषित किया. आरोपितों में बरौनी थाना के बभनगामा निवासी राम पुकार सिंह और चंदन सिंह हैं. न्यायालय ने दोनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 342, 307 और 325 में घोषित किया सजा सुनाने के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है. उसी दिन सजा के विंदु पर सुनवाई भी की जायेगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने पांच गवाहों की गवाही करायी एवं सूचक की ओर से अधिवक्ता रणविजय कुमार निराला एवं सुधा कुमारी ने सूचक का पक्ष न्यायालय में रखा. आरोपित पर आरोप है कि 23 सितंबर 2004 को रात्रि 1:00 बजे बरौनी थाना के बभनगामा निवासी सूचक हरेराम सिंह अपने मचान पर मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ था. उसी समय गांव के विपिन सिंह, राम पुकार सिंह, चंदन सिंह अपने हाथ में गड़ासा, भाला, छुरा लेकर आया और जान करने के नियत से हरेराम सिंह पर हमला कर दिया. जिसमें सूचक के शरीर पर कुल 11 जख्म तेज धारदार हथियार का पाया गया. घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel