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हत्या के प्रयास मामले में दोषी को सात साल सश्रम कारावास की मिली सजा

Updated at : 16 Dec 2025 9:49 PM (IST)
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हत्या के प्रयास मामले में दोषी को सात साल सश्रम कारावास की मिली सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 11 मनोज कुमार पंचम ने हत्या प्रयास मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिन थाना के मुबारकपुर सांख निवासी मोहम्मद मंसूर उर्फ बबलू को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 341, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 11 मनोज कुमार पंचम ने हत्या प्रयास मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिन थाना के मुबारकपुर सांख निवासी मोहम्मद मंसूर उर्फ बबलू को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 341, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित मोहम्मद मंसूर को भारतीय दंड विधान की धारा 307/34 में दोषी पाकर सात साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड एवं धारा 341/34 में दोषी पाकर एक साल कारावास और एक हजार अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर तीन साल कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल साहू ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 24 जून 2022 को शाम 5:00 बजे ग्रामीण सूचिका रेहाना खातून अपने भाई मोहम्मद शाहबाज के साथ अपनी बहन रुकसाना खातून को अस्पताल में 1600 रुपये इलाज के लिए पहुंचाने जा रही थी. परंतु रास्ते में ही बहन रुकसाना खातून ने फोन करके बताया कि पैसे का इंतजाम हो गया वापस लौट जाओ, जब सूचिका अपने भाई सहवाज के साथ साइकिल से वापस अपने घर जा रही थी और जब वह हरदिया के पास कौवा पुल के पास पहुंची तो आरोपित मोटरसाइकिल लेकर अन्य आरोपित के साथ हाथ में हथियार लेकर खड़ा था और सूचिका पर हत्या करने के उद्देश्य गोली चलायी, जो गोली सूचिका के जांघ में लगी और कहा कि मुकदमा वापस ले लो. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 330/ 2022 के तहत दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MANISH KUMAR

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