बेगूसराय में रेरा की तीन टीमों ने निर्माण परियोजनाओं की जांच की, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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स्थल निरीक्षण करती रेरा की जांच टीम

Begusarai News : बेगूसराय में रेरा की टीम ने विभिन्न निर्माणाधीन रियल एस्टेट परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिल्डरों पर होगी सख्त कार्रवाई.

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Begusarai News : नगर निगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में चल रही रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की तीन सदस्यीय टीमों ने गुरुवार को विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया. रेरा की जांच टीम में विधि प्रतिनिधि अंकित कुमार, सहायक वास्तुविद अंकित कुमार सिंह, सहायक वास्तुविद मोना कौशिकी, विधि प्रतिनिधि ऋषव राज, अभियंता प्रतिनिधि अभिनव कुमार और विधि प्रतिनिधि ओजस्वी ईशानी शामिल थे. जिला प्रशासन की ओर से नामित पदाधिकारी भी जांच के दौरान टीम के साथ मौजूद रहे.

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और स्थल पर मिले तथ्यों के आधार पर रेरा की टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. यदि किसी परियोजना में रेरा के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित बिल्डर अथवा परियोजना संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के समन्वय से चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य निर्माण परियोजनाओं में रेरा नियमों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करना है.

कई आवासीय परियोजनाओं और कॉलोनियों का हुआ निरीक्षण

रेरा अधिकारियों ने पूर्व में सेटेलाइट इमेज और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर नगर निगम क्षेत्र और आसपास की कई निर्माण परियोजनाओं को चिह्नित किया था. इसी क्रम में टीम ने तिलरथ के बीआडा क्षेत्र से लेकर उलाव, सिंघौल, पचंबा, इटवा, रतनपुर, वीएमपी, कपस्या, हर्रख, श्रीकृष्ण नगर, लाखो और लोहियानगर आईटीआई मैदान के आसपास स्थित विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान निर्वाणा सिटी, माधव रेसिडेंसी, कुंज विहार, संगम विहार, साहित्य विहार, आदर्श नगर, न्यू कॉलोनी नाला रोड, डुमरी, विष्णुपुर चतुर्भुज, मालपुर सहित अन्य निर्माणाधीन और पूर्ण परियोजनाओं की जानकारी ली गई. इसके अलावा वास्तुविहार, नाला रोड, नागदह, लक्ष्मी नगर, हर्रख, आनंद विहार और ललिता सागर क्षेत्रों में भी जांच की गई.

रेरा निबंधन और क्यूआर कोड की जांच

निरीक्षण के दौरान टीम ने यह भी देखा कि संबंधित परियोजनाओं में रेरा निबंधन, निबंधन संख्या और क्यूआर कोड का प्रदर्शन नियमानुसार किया गया है या नहीं. नियमों के अनुसार 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में विकसित की जाने वाली परियोजनाओं तथा आठ से अधिक फ्लैट वाले आवासीय प्रोजेक्ट के लिए रेरा निबंधन अनिवार्य है. निर्माण स्थल पर रेरा निबंधन संख्या और क्यूआर कोड का निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित किया जाना भी आवश्यक है.

पारदर्शिता और नियोजित विकास पर रेरा का जोर

रेरा निबंधन का उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और फ्लैट खरीदारों व निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है. निबंधित परियोजनाओं की आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है और परियोजना संचालकों के लिए निर्धारित समय-सीमा तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होता है. रेरा अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में अनियोजित निर्माण और बसावट के कारण जलनिकासी एवं जलजमाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में नियमानुसार और सुव्यवस्थित निर्माण से सड़क, नाली, पार्क, विद्युत व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का बेहतर विकास सुनिश्चित किया जा सकता है.

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Bipin Kumar Mishra

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