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पत्रकार हत्याकांड सहित अन्य मामलों के अभियुक्त सह शातिर बदमाश को पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा

Updated at : 15 Sep 2025 8:46 PM (IST)
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पत्रकार हत्याकांड सहित अन्य मामलों के अभियुक्त सह शातिर बदमाश को पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा

गुप्त सूचना के आधार पर चेरिया बरियापुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता पायी है.

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चेरियाबरियारपुर. गुप्त सूचना के आधार पर चेरिया बरियापुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता पायी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार हत्याकांड सहित अन्य दर्जनों मामले में वांछित शातिर अपराधी को अपराध की योजना बना कर अंजाम देने से पूर्व थाना पुलिस ने आर्म्स के साथ धर दबोचा है. उक्त बाबत जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना हाथ लगी कि गोपालपुर पंचायत अंतर्गत रामपुर के पेठियागाछी में अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं. तभी संध्या गश्त लगा रही पुलिस ने सुझ-बूझ का परिचय देते हुए अपराधी को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया. थाना अध्यक्ष ने बताया कि उसके पास से 08 कारतूस (गोली) के अलावे 01 खोखा, 01 कट्टा, कीपैड मोबाइल फोन तथा एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार शातिर अपराधी की पहचान गोपालपुर पंचायत के गाछी टोला निवासी नरेश पासवान के पुत्र रजनीश कुमार उर्फ फंटूश पासवान के रूप में की है. वहीं पुलिस ने बताया कि उक्त गिरफ्तार अपराधी पत्रकार हत्याकांड के अलावे शराब तस्करी, आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट अपहरण सहित अन्य मामलों में भी आरोपित है. तथा इसकी पुलिस को बेसब्री से तलाश थी. परंतु इसकी गिरफ्तारी के बाद जहां क्षेत्र के लोगों ने सुकून की सांसें लीं है. वहीं पुलिस का भी लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. थाना सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फंटुस पासवान का लंबा अपराधिक इतिहास है. इसके विरुद्ध चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 88/10 धारा 392, थाना कांड संख्या 89/10 धारा 302, 201, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, थाना कांड संख्या 101/10 धारा 394, एवं 27 आर्म्स एक्ट, थाना कांड संख्या 207/13 धारा 341, 323, 504, 506 एवं 34, थाना कांड संख्या 230/14 धारा 25(1-बी)ए, 26,35 आर्म्स एक्ट, थाना कांड संख्या 108/14 धारा 392, मुफस्सिल थाना (सिंघौल) थाना कांड संख्या 71/11 धारा 414,25(1-बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट, विभूतिपुर (समस्तीपुर) थाना कांड संख्या 02/17 धारा 302,120(ए) 34,27 आर्म्स एक्ट एवं चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 141/24 30(ए) एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2022 का नामजद आरोपित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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