बेगूसराय: हत्या मामले में चार आरोपित दोषी करार, सजा पर फैसला 21 जुलाई को

बेगूसराय की अदालत ने ज़मीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. सज़ा पर सुनवाई 21 जुलाई को होगी.
Begusarai News: बेगूसराय जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने डंडारी थाना कांड संख्या-103/23 की गहन सुनवाई करते हुए डंडारी थाना के कटरमाला निवासी विकास कुमार, राजीव कुमार, राजेंद्र साह और कैलाश तांती को हत्या के संगीन मामले में दोषी घोषित कर दिया है. दोषियों को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत द्वारा आगामी 21 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गयी है.
अदालत में छह गवाह पेश
बेगूसराय के इस चर्चित हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल छह महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही सफलतापूर्वक करायी. वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता मंसूर आलम ने अभियोजन का मजबूत पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा. गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपितों को हत्या का दोषी पाया.
पिता-पुत्र को रास्ते में घेरा
बेगूसराय के कटरमाला में हुई इस घटना को लेकर आरोपितों पर आरोप है कि 12 नवंबर 2023 की शाम करीब 07 बजे ग्रामीण सूचक संतोष कुमार अपने पिता ब्रह्मदेव साह के साथ दुकान बंद करके घर जा रहे थे. जब दोनों पिता-पुत्र कटरमाला बजरंगबली स्थान के समीप पहुंचे, तभी रास्ते मे चारों आरोपित हरबे-हथियार से लैश होकर आए और उन्हें चारो तरफ से घेर लिया.
सीने में मार दी गोली
बेगूसराय की इस वारदात के दौरान कैलाश तांती और राजेंद्र साह ने बुजुर्ग ब्रह्मदेव साह को कसकर पकङ लिया. इसके बाद राजीव कुमार के ललकारने और कहने पर विकास कुमार ने कट्टे से ब्रह्मदेव साह के सीने में सीधे गोली मार दी. आनन-फानन में घायल ब्रह्मदेव साह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जमीन विवाद में हुई हत्या
बेगूसराय पुलिस की जांच और मृतक के बेटे सह सूचक संतोष कुमार ने बताया कि यह पूरी हत्या केवल जमीनी विवाद को लेकर की गयी थी. आरोपित कटरमाला स्थित पीड़ित परिवार की कीमती जमीन को जबरन जोतना और कब्जा करना चाहते थे. इसी विरोध के कारण इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें अब अदालत ने न्याय किया है.
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