जागरूकता शिविर में लोगों को दी गयी कानून के बारे में जानकारी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Aug 2024 9:40 PM
जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के निर्देश पर रतनपुर स्थित विष्णुपुर चतुर्भुज महादलित टोला में विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता विवेक कुमार सिन्हा एवं पीएलवी हरेराम दास के द्वारा किया गया.
बेगूसराय. जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के निर्देश पर रतनपुर स्थित विष्णुपुर चतुर्भुज महादलित टोला में विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता विवेक कुमार सिन्हा एवं पीएलवी हरेराम दास के द्वारा किया गया. जिसमें गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियवयन के लिये विधिक सेवा योजना-2015 को जिक्र करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के तहत चल रही लोकजन योजनाओं को समझाया गया. साथ ही लोगों को उनके विधिक अधिकार और मुफ्त न्याय पाने के लिए सरल उपायों को बताया गया. विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को पोक्सो एक्ट एवं नशा से संबंधित कानून की जानकारी दी गयी. पैनल अधिवक्ता विवेक कुमार सिन्हा ने कहा की कानून संबंधित किसी भी सहायता के लिये कोई भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपना आवेदन दे सकते हैं. वहीं पीएलवी हरेराम दास ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएं जिसमें लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. यदि इस योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. आगामी 14 सितंबर 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों को निशुल्क समाधान करने के लिये जागरूक किया गया. इस जागरूकता शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश कुमार दास, डीलर राजेंद्र कुमार, पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार, वाल्मीकि दास ,ललन राम, रामोतार दास, सरिता देवी, सुनीता देवी, प्रियंका कुमारी सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










