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Begusarai News : पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 10 Mar 2025 10:29 PM (IST)
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Begusarai News : पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण करके हत्या करने मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के दुलारपुर निवासी पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी, अमरेश सिंह, निगम सिंह, रणजीत सिंह व मुन्ना सिंह को आजीवन कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.

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बेगूसराय. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण करके हत्या करने मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के दुलारपुर निवासी पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी, अमरेश सिंह, निगम सिंह, रणजीत सिंह व मुन्ना सिंह को आजीवन कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा एवं अभय शंकर ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि तेघरा थाने के पिढौली निवासी सूचक राम शोभित राय के दो पुत्र निकेश राय एवं छोटू राय 13 अप्रैल, 2022 को गेहूं कटवाने के लिए पिढौली ढाला दियारा गये थे, जहां ड्राइवर ने सूचक को सूचना दी कि 8-10 हथियारबंद अपराधी नितेश राय और छोटू राय को उठाकर कहीं ले गये. 14 अप्रैल, 2022 को सूचक का पुत्र छोटू राय घर वापस आया तो उसने सारी बात बतायी और सूचक का दूसरा लड़का वापस नहीं आया. बाद में नितेश राय की लाश बरामद की गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने तेघड़ा थाने में दर्ज करायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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