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गांजा तस्करी में ड्राइवर व खलासी दोषी करार, सजा 24 को

Updated at : 19 Sep 2025 9:37 PM (IST)
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गांजा तस्करी में ड्राइवर व खलासी दोषी करार, सजा 24 को

एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने गांजा तस्करी से जुड़े मामले एनडीपीएस केस नंबर 7 /2020 की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी आरोपित नवीन झा, लखीसराय जिले के पिपरिया निवासी आरोपित सतबीर कुमार, डंडारी थाना के मेहन निवासी आरोपित संतोष राय पर अपना अहम फैसला सुनाया.

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बेगूसराय. एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने गांजा तस्करी से जुड़े मामले एनडीपीएस केस नंबर 7 /2020 की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी आरोपित नवीन झा, लखीसराय जिले के पिपरिया निवासी आरोपित सतबीर कुमार, डंडारी थाना के मेहन निवासी आरोपित संतोष राय पर अपना अहम फैसला सुनाया. न्यायालय आज 2 आरोपित संतोष राय और सतबीर कुमार को एमबीपीएस की धारा 20(बी)(ii)( सी),25 ,29 में दोषी घोषित किया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. वहीं न्यायालय ने आरोपित नवीन झा को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी ने कुल 6 गवाहों की गवाही कराई. जिसमें एनसीबी के पदाधिकारी परमहंस कुमार, बम शंकर, सुरजीत कुमार ,राहुल कुमार पूर्वे, राजेंद्र प्रसाद और शिव पूजन प्रसाद की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही. आरोपित पर आरोप है कि 5 फरवरी 2020 को 1 बजे दिन में गुप्त सूचना मिलने पर एनसीबी की टीम ने एन एच 31 पर बड़ी बलिया विश्वकर्मा मंदिर के नजदीक खड़ा रह कर गाड़ी का इंतजार करने लगा. तभी खगड़िया की ओर से आ रही एक गाड़ी को एनसीबी की टीम ने हाथ देकर रुकवाया. जिस गाड़ी में ड्राइवर सीट पर संतोष राय और खलासी सीट पर सतबीर कुमार बैठा था. गाड़ी की तलाशी लेने के लिए गाड़ी को बलिया थाना परिसर ले जाया गया. जहां तलाशी लेने पर गाड़ी से 204 किलो ग्राम गांजा जो 38 पैकेट में पैकिंग किया हुआ था गाड़ी से बरामद किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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