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शराब मामले में दोषी को सात साल कारावास की सजा

Updated at : 08 Aug 2025 10:17 PM (IST)
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शराब मामले में दोषी को सात साल कारावास की सजा

एक्साइज न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने उत्पाद थाना कांड संख्या 253/ 2024 की सुनवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार से जुड़े आरोपित बरौनी थाना के पपरौर निवासी मोहम्मद इमरान को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए में दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. एक्साइज न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने उत्पाद थाना कांड संख्या 253/ 2024 की सुनवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार से जुड़े आरोपित बरौनी थाना के पपरौर निवासी मोहम्मद इमरान को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित मोहम्मद इमरान को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर चार महीना का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक एवं एडिशनल स्पेशल पीपी पंकज कुमार वर्मा ने कुल चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 16 जुलाई 2024 को 3 बजे शाम में उत्पाद थाना बेगूसराय को गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद इमरान एक बिना नंबर प्लेट के इ-रिक्शा हरे रंग से अवैध विदेशी शराब के साथ ओवरब्रिज के रास्ते सुभाष चौक होते हुए विश्वनाथ नगर जाने वाला है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थाना ने साढे तीन बजे दिन में विश्वनाथ चौक के पास इ-रिक्शा के साथ आरोपित मोहम्मद इमरान और बटोही साह को पकड़ लिया. तलाशी लेने पर रॉयल स्टैग की 24 बोतल, 375 एमएल एवं 12 बोतल रॉयल स्टैग की 375 एमएल एवं रॉयल पार्टी व्हिस्की की 24 बोतल 180 एमएल कुल 17 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया. आरोपित के बयान पर दूसरे आरोपित विजय कुमार पोद्दार के कमरे की तलाशी ली गयी, जहां से कुल 595 लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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