जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 19 मई को होगी विशेष बैठक

Published by :MANISH KUMAR
Published at :08 May 2026 9:33 PM (IST)
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जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 19 मई को होगी विशेष बैठक

जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर आगामी 19 मई को विशेष बैठक बुलायी गयी है.

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बेगूसराय. जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर आगामी 19 मई को विशेष बैठक बुलायी गयी है. इसको लेकर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गयी है. यह बैठक जिला समाहरणालय के कारगिल विजय सभागार भवन में सुबह 11:00 बजे दिन से होगी. जिप अध्यक्ष के विरुद्ध 21 अप्रैल को कुल 35 जिप के सदस्यों में से 28 जिप के सदस्यों ने आवेदन पर हस्ताक्षर कर डीएम श्रीकांत शास्त्री को अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए आवेदन दिया था. इसी आधार पर चर्चा और वोटिंग के लिए 19 मई को विशेष बैठक की तिथि तय की गई है. डीएम ने सभी जिप सदस्यों को पत्र देकर अपने आई कार्ड के साथ ससमय पर पहुंच कर बैठक में भाग लेने की अपील की है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी जिप सदस्यों को पत्र भेजा गया है. मालूम हो कि इसके पहले भी एक बार बेगूसराय जिप अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के ऊपर 14 मार्च 2024 को जिप के 11 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था. जिसमें जिप अध्यक्ष के कार्यशैली से नाराजगी और योजनाओं में लापरवाही का आरोप लगाया गया था लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बुलाए गए विशेष जिप के बैठक में आवश्यक बहुमत आधे से अधिक की अनुपस्थिति रहने के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था. वहीं अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से ज्यादा का समर्थन जरूरी होगा. अब यह 19 मई को तय होगा कि अध्यक्ष अपने कुर्सी को बचा पाते हैं या नहीं. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक की तिथि निर्धारित होते ही जिला परिषद के अंदर जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गयी है.

अविश्वास प्रस्ताव में जिप अध्यक्ष पर लगाये गये हैं आरोप

बेगूसराय जिप के सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव में अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जिप के सदस्यों का कहना है कि ससमय एवं नियमानुकूल अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं करना, भ्रष्टाचार के उद्देश्य से भुगतान संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण होने पर भी वेंडर को समय पर भुगतान नहीं करना. जिप सदस्यों द्वारा सदन में लिए गए निर्णय को उनके द्वारा बदल देना समेत कई अन्य आरोप लगाए हैं. पंचायती राज विभाग ने साफ किया है, कि पूरी प्रक्रिया बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत ही कराई जाएगी.

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