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अपहृता ने अपहरण की प्राथमिकी को बतायी झूठी

अपहृता ने अपहरण की प्राथमिकी को बतायी झूठी बेगूसराय ( कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने अपहृत लड़की भगवानपुर थाने के कबिया निवासी सोनी कुमार (काल्पनिक नाम) का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया. अपहृता ने अपने बयान में बताया है कि 24 नवंबर की शाम सात बजे अपने घर से निकली और रात […]

अपहृता ने अपहरण की प्राथमिकी को बतायी झूठी बेगूसराय ( कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने अपहृत लड़की भगवानपुर थाने के कबिया निवासी सोनी कुमार (काल्पनिक नाम) का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया. अपहृता ने अपने बयान में बताया है कि 24 नवंबर की शाम सात बजे अपने घर से निकली और रात भर घर के बगल के आम के पेड़ के पास रही तथा सुबह रामपुर चली गयी. रामपुर से ऑटोरिक्शा से रोसड़ा स्टेशन गयी, वहां से ट्रेन पकड़ कर सोनपुर चली गयी. सोनपुर में अपरिचित महिला मिली, जिसने कहा कि गोविंद कुमार पर केस हो गया है. गोविंद को मैं पहचानती हूं. इससे एक वर्ष पहले मोबाइल पर बातचीत होती थी. मैं गोविंद से शादी करना चाहती हूं. मेरे माता-पिता को यह पसंद नहीं है. इसलिए घर से निकल गयीण् मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया.

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