बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने अपहरण व हत्या के आरोपित बरौनी थाने के मल्हीपुर निवासी मो शौकत मिया, अब्दुल मिया, रज्जाक मिया, मो वसीम, मो चांद, मो अड्डू, मो यूनुस, मो बरकत को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर 14 जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने 18 गवाहों की गवाही करायी. इन पर आरोप है कि नौ दिसंबर, 2012 को कबाड़ी व्यवसायी की दुश्मनी को लेकर सूचक सुबोध सिंह के पुत्र संजीव कुमार सिंह का अपहरण कर गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना में कांड संख्या 443/12 के तहत दर्ज करायी थी.
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हत्या मामले में 14 को सुनायी जायेगी सजा
बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने अपहरण व हत्या के आरोपित बरौनी थाने के मल्हीपुर निवासी मो शौकत मिया, अब्दुल मिया, रज्जाक मिया, मो वसीम, मो चांद, मो अड्डू, मो यूनुस, मो बरकत को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर 14 जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की. अभियोजन […]
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