न्यायालय ने थानाध्यक्ष से कारणपृच्छा की मांग की
Updated at : 20 Nov 2019 6:47 AM (IST)
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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने जानलेवा हमला मामले में साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 47/19 में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1745 /2019 की सुनवाई करते हुए साहेबपुरकमाल थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा की मांग की. ज्ञात हो कि इसी थाना कांड संख्या में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1251/ 2019 में […]
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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने जानलेवा हमला मामले में साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 47/19 में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1745 /2019 की सुनवाई करते हुए साहेबपुरकमाल थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा की मांग की. ज्ञात हो कि इसी थाना कांड संख्या में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1251/ 2019 में केस डायरी के अभाव में न्यायालय ने आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुकी है.
अब इस अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1745/ 2019 जिसको आरोपितों के द्वारा 19 सितंबर 2019 को दाखिल की गयी है. इसमें भी अभी तक अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी नहीं भेजी गयी है. न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा की मांग की है.
नावकोठी थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा की मांग :बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने दहेज हत्या मामले नावकोठी थाना कांड संख्या 101/ 2019 के आरोपित नाव कोठी निवासी मंजू देवी सहित तीन आरोपित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1780/ 2019 की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नावकोठी थाना अध्यक्ष से कारण पृच्छा की मांग की है.
ज्ञात हो कि आरोपितों ने 25 सितंबर 2019 को अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल की है और न्यायालय ने इसमें अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की. परंतु आज तक न्यायालय में केस डायरी समर्पित नहीं की गयी. तब न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आज नावकोठी थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा की मांग की.
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