अपहरण मामले में आरोपित दोषी,सजा नौ को

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Aug 2019 6:20 AM

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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्र ने यौन शोषण मामले के आरोपित फुलवड़िया थाने के शोकराहा निवासी मनीष कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दी. जबकि इस मामले में सूचक की ओर से समझौता आवेदन भी दाखिल किया गया. अपर […]

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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्र ने यौन शोषण मामले के आरोपित फुलवड़िया थाने के शोकराहा निवासी मनीष कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दी. जबकि इस मामले में सूचक की ओर से समझौता आवेदन भी दाखिल किया गया.

अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि वर्ष 2015 से शादी का प्रलोभन देकर ग्रामीण लड़की के साथ यौन शोषण किया. जब लड़की बालिग होते ही शादी करने का को कही तो आरोपित शादी करने से मुकर गया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने दर्ज करायी थी.
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