पुराना ऋण चुकता करने का बेहतरीन मौका
Updated at : 09 Jul 2019 1:57 AM (IST)
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बेगूसराय : राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराना ऋण चुकता करने का बेहतरीन मौक दिया गया है. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बेगूसराय क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी रवींद्र नाथ त्रिवेदी ने बताया कि बैंक हमेशा से चूककर्ता बकायेदारों को समझौता के तहत ऋण चुकता करने का हरसंभव मौका देती रही है. बाध्य होकर ही बैंक जान-बूझकर […]
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बेगूसराय : राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराना ऋण चुकता करने का बेहतरीन मौक दिया गया है. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बेगूसराय क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी रवींद्र नाथ त्रिवेदी ने बताया कि बैंक हमेशा से चूककर्ता बकायेदारों को समझौता के तहत ऋण चुकता करने का हरसंभव मौका देती रही है.
बाध्य होकर ही बैंक जान-बूझकर ऋण चुकता नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है. उन्होंने एक बार फिर से बैंक के सभी चूककर्ता बकायेदारों से अपील की कि13 जुलाई दिन शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर बैंक द्वारा दी जाने वाली भारी छूट का लाभ उठाते हुए समझौता के तहत ऋण चुकता करें एवं भविष्य में होने वाली परेशानी से बचें.
बैंक कृषि ऋण एवं कृषि आधारित अन्य ऋण पर इस लोक अदालत के अवसर पर एकमुश्त समझौता राशि जमा करने पर अभूतपूर्व छूट की पेशकश की है. सभी पुराने बकायेदारों से अपील है कि इसका फायदा उठा ले एवं ऋण मुक्त हो जायें.
मौके पर प्रबंधन विभाग के वरीय प्रबंधक विपुल सौरभ भी उपस्थित थे. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के बुद्धिजीवियों से अपील की कि वे लोक अदालत का अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं.
चूककर्ता बकायेदारों को उसके लाभ के बारे में बताएं तथा उन्हें ऋ ण मुक्त होने के लिए प्रेरित करें. लोक अदालत में समझौता करने से बकायेदारों के विरुद्ध पूर्व में बैंक द्वारा किये गये विभिन्न कानूनी कार्रवाई को वापस ले लिया जाता है एवं कोर्ट फीस भी माफ हो जाता है.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बेगूसराय जिले में बेगूसराय जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में एवं खगडि़या जिले में खगडि़या व्यवहार न्यायालय एवं गोगरी अनुमंडल न्यायालय परिसर में किया जा रहा है. बेगूसराय जिले में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की कुल 45 एवं खगडि़या जिले में कुल 35 शाखाएं हैं.
सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रतिनिधि संबंधित लोक अदालत के आयोजन स्थल पर ऋण समझौता के त्वरित निष्पादन के लिए सुबह 10:00 बजे से उपस्थित रहेंगे. कोई भी चूककर्ता बकायेदार जिन्हें लोक अदालत के नोटिस प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो लोक अदालत आयोजन स्थल पर आकर अपना समझौता करा सकते हैं.
वहीं दूसरी ओर जान-बूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गयी है .ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ नीलाम वाद (सर्टिफकेट केस) दायर किया जा चुका है. विभिन्न शाखाओं के लगभग 500 से अधिक बकायेदारों के खिलाफ नीलम वाद कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी निर्गत किए गए हैं जो संबंधित थानों को प्रेषित किया जा रहा है.
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