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शराब तस्करी में दो आरोपित दोषी

Updated at : 16 Apr 2019 6:39 AM (IST)
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शराब तस्करी में दो आरोपित दोषी

बेगूसराय : एक्साइज एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब तस्करी मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के छोटी एघु निवासी सखीचंद्र दास के पुत्र रंगीला कुमार व मटिहानी थाने के खोरमपुर निवासी स्व सुनील सिंह के पुत्र गोलू कुमार को अंतर्गत धारा 30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में दोषी […]

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बेगूसराय : एक्साइज एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकिशोर राय ने अवैध शराब तस्करी मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के छोटी एघु निवासी सखीचंद्र दास के पुत्र रंगीला कुमार व मटिहानी थाने के खोरमपुर निवासी स्व सुनील सिंह के पुत्र गोलू कुमार को अंतर्गत धारा 30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी एवं एसडीपीओ सह अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक दीनानाथ प्रसाद ने कुल पांच गवाहों की गवाही करायी. अभियोजन ने इस मामले में जब्ती सूची के गवाह निरंजन यादव, सत्येंद्र कुमार सिंह, सूचक अनिल कुमार, कुंदन कुमार, आजादी राम की गवाही करायी. जिसने घटना का पूर्ण समर्थन करते हुए आरोपित की संलिप्तता बतायी.
आरोपित पर आरोप है कि 25 अक्तूबर, 2016 को 11:00 बजे दिन में बोलेरो गाड़ी बीआर09ए/9482 पर सवार होकर खगड़िया की ओर से आ रहे थे. पुलिस जीप को देख कर बोलेरो गाड़ी चला कर ऊपर टोला की ओर भागने लगे, परंतु पुलिस द्वारा पीछा किया गया. मच्छरहट्टा के पास गाड़ी पकड़ी गयी. गाड़ी तलाशी लेने पर 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई.
न्यायालय ने दोनों आरोपित को दोषी घोषित करते ही न्यायिक हिरासत में लेते हुए दोनों को बेगूसराय जेल भेज दिया. घटना की प्राथमिकी बलिया थाने के सहायक अवर निरीक्षक सूचक अनिल कुमार ने बलिया थाना कांड संख्या 228/16 के तहत दर्ज करायी है. ज्ञात हो कि बिहार में वर्ष 2016 में शराबबंदी की घोषणा की गयी थी. अब तक इस न्यायालय में हजारों मुकदमा शराब पीने और शराब तस्करी मामले लंबित चल रही है.
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