बेगूसराय : मस्जिद के इमाम ने ही किया था किशोरी से दुष्कर्म, सजा 11 को
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित सहरसा जिले के सलखुआ थाने के हरेबा निवासी मोहम्मद काशिफ जया को भादवि की धारा 365 व पॉक्सो की धारा चार के तहत दोषी करार दिया है. मोहम्मद काशिफ जया मस्जिद का इमाम है. सजा के […]
विज्ञापन
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित सहरसा जिले के सलखुआ थाने के हरेबा निवासी मोहम्मद काशिफ जया को भादवि की धारा 365 व पॉक्सो की धारा चार के तहत दोषी करार दिया है. मोहम्मद काशिफ जया मस्जिद का इमाम है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गयी है.
आरोप है कि 21 अप्रैल, 2015 की मध्य रात में 15 वर्षीया लड़की का अपहरण कर मस्जिद के एक कमरे में बंद कर दिया गया था. वहां उसके साथ दो दिनों तक दुष्कर्म किया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










