छेड़खानी में शिक्षक को मिली अर्थदंड की सजा

Published at :17 Jun 2017 10:57 AM (IST)
विज्ञापन
छेड़खानी में शिक्षक को मिली अर्थदंड की सजा

बेगूसराय कोर्टःछात्रा के साथ मटुकनाथ बन रहे मनचले शिक्षक डंडारी थाना निवासी वीरेंद्र कुमार साह को दोषी पाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कमल ने 354 डी भादवि में दोषी पाकर 5000 अर्थ दंड की सजा एवं पोक्सो की धारा 12 में दोषी पाकर 5000 अर्थ दंड की सजा सुनायी. ज्ञात आरोपित टीचर […]

विज्ञापन

बेगूसराय कोर्टःछात्रा के साथ मटुकनाथ बन रहे मनचले शिक्षक डंडारी थाना निवासी वीरेंद्र कुमार साह को दोषी पाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कमल ने 354 डी भादवि में दोषी पाकर 5000 अर्थ दंड की सजा एवं पोक्सो की धारा 12 में दोषी पाकर 5000 अर्थ दंड की सजा सुनायी.

ज्ञात आरोपित टीचर पिछले डेढ़ साल से इस मामले में जेल में बंद है इसके कारा की अवधि इसकी सजा में समायोजित कर दी गयी है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि उसी स्कूल में टीचर के रूप में कार्य करते हुए 8 सितंबर 2016 को ग्रामीण लड़की जो सेंट मैरी स्कूल पढ़ने गयी थी तो उसके किताब में प्रेम पत्र लिखकर रख दिया और पूर्व में भी कार्यालय में बुलाकर गलत हरकत करता था. जिसका विरोध नाबालिक लड़की द्वारा करने पर क्लास में मारपीट किया जाता था और क्लास में फेल करने की धमकी दी जाती थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन