474 दाखिल-खारिज मामले 120 दिनों से ज्यादा समय से लंबित, 15 दिन में निपटाने का अल्टीमेटम

Published by : AMIT KUMAR SINH Updated At : 17 May 2026 3:12 PM

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Banka Mutation News:बांका जिले में जमीन संबंधी दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के लंबित रहने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सख्त हो गया है. जिले में 120 दिनों से अधिक पुराने 474 मामले अब भी पेंडिंग हैं, जिन्हें अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाने का निर्देश दिया गया है. सीओ और राजस्व कर्मचारियों की लंबी हड़ताल के कारण लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है.

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बांका से सुभाष वैद्य की रिपोर्ट :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर के लंबित दाखिल-खारिज मामलों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. विभागीय सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई अंचलों में 75 दिन और 120 दिन से अधिक पुराने मामले लंबित पड़े हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है.

विभाग के अनुसार अविवादित मामलों के निष्पादन की समय सीमा 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन तय है. इसके बावजूद कई अंचलों में सैकड़ों मामले तय सीमा से अधिक समय से लंबित हैं. विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 120 दिनों से अधिक पुराने सभी मामलों का अगले 15 दिनों में हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

बांका में 1759 मामले अब भी लंबित

ऑनलाइन म्यूटेशन रिपोर्ट 2026-27 के अनुसार बांका जिले में कुल 2298 दाखिल-खारिज मामले दर्ज हैं. इनमें से केवल 539 मामलों का निष्पादन हो सका है, जबकि 1759 मामले अभी भी लंबित हैं.सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जिले में 75 दिनों से अधिक समय से 488 मामले लंबित हैं, जबकि 474 मामले 120 दिनों से ज्यादा पुराने हो चुके हैं.

धोरैया और बाराहाट की स्थिति सबसे खराब

जिले के धोरैया अंचल में सबसे अधिक 550 मामले लंबित हैं. वहीं बाराहाट अंचल में 120 दिनों से अधिक पुराने 98 मामले अब भी निष्पादन का इंतजार कर रहे हैं. बांका सदर अंचल में 183 मामले लंबित बताए गए हैं.इसके अलावा अमरपुर में 391, शंभूगंज में 192 और चांदन में 90 मामले लंबित हैं. विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी है कि लंबित मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

“समयबद्ध सेवा सुनिश्चित की जाएगी”

एडीएम अजीत कुमार ने कहा कि विभागीय निर्देश के आलोक में समयबद्ध सेवा सुनिश्चित की जाएगी. लंबित नाम दाखिल-खारिज मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी सीओ को निर्देशित किया गया है. जिला स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जा रही है.

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