आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

3 वर्ष की कारावास व 5 हजार एवं धारा 26 के तहत 3 वर्ष की कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
बांका. सीजेएम शैलेंद्र कुमार की अदालत में मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में विचारण के बाद दो अलग-अलग धाराओं में दोषी पाये गये एक आरोपी को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के उपर अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए के तहत 3 वर्ष की कारावास व 5 हजार एवं धारा 26 के तहत 3 वर्ष की कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. सहायक अभियोजन पदाधिकारी विवेक सिंह ने बताया कि उक्त सजा का फैसला शंभुगंज थाना क्षेत्र के बग्घाखास निवासी सन्नी कुमार को मुकर्रर की गयी है. 30 मार्च 2023 की अहले सुबह 4:30 बजे शंभुगंज पुलिस ने उक्त आरोपी के पास से लोडेड देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया था. जिसके संदर्भ में शंभुगंज थाना में पदस्थापित तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार राउत के प्रतिवेदन पर सन्नी कुमार के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि उक्त तिथि को थानाध्यक्ष दलबल के साथ रात्रि गश्ती में निकले थे. इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि शादीपुर पुल खड़ौंदा नहर रोड ग्राम बग्घाखास हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति हथियार के साथ अपराध करने की नियत से बैठा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त् व्यक्ति भागने लगा. जिसे खदेड़कर पकड़ लिया और उनकी तालाशी ली गयी. तालाशी के क्रम में उक्त आरोपी के पास से लोडेड देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. मौके पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद बाबू एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी विवेक सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.
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