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हत्या मामले में एक दोषी को आजीवन करावास की सजा, अर्थदंड भी

एडीजे फोर ओमप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में विचारण के बाद एक दोषी को आजीवन करावास की सजा सुनायी

बांका. एडीजे फोर ओमप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में विचारण के बाद एक दोषी को आजीवन करावास की सजा सुनायी. साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अमरपुर थाना क्षेत्र के बाछनी गांव निवासी संजय मंडल को सुनायी है. कोर्ट ने उन्हें विभिन्न मामले में अलग-अलग सजा सुनायी है. जिसके अंतर्गत धारा 302 में आजीवन करावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. धारा 307 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड व आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को क्रमश एक वर्ष, छह माह व तीन माह साधारण करावास की सजा भोगनी होगी. घटना 2021 की है. उसके ऊपर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप था. मामले में विचारण के बाद कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध सजा मुकर्रर की. अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हीरालाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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