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नये कानूनों से युवा अधिवक्ताओं को मिलेगा अवसर

नये कानूनों से युवा अधिवक्ताओं को मिलेगा अवसर

जिला विधिज्ञ संघ परिसर में आयोजित सेमिनार में अधिवक्ताओं ने की शिरकत. बांका. जिला विधिज्ञ संघ परिसर में रविवार को तीन नये कानून बीएनएस, बीएनएसएस व बीएसए के संदर्भ में जानकारी के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार का आयोजन सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान पटना के तत्वावधान में आयोजित हुआ. सेमिनार की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने की. इस दौरान वरीय अधिवक्ता सह पूर्व लोक अभियोजक कैलाश प्रसाद दूबे ने कहा आजाद भारत के बाद पहली बार अंग्रेज शासन काल के कानून में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किया गया. तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम से युवा अधिवक्ता अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं. विधि व्यवसाय के क्षेत्र में आनेवाला कल युवा अधिवक्ताओं का होगा. इसके लिए युवा अधिवक्ता पूरी लगनशीलता के साथ तीनों नये कानूनों का अध्यन कर लोगों को अधिकाधिक कानूनी लाभ दिलाने का प्रयास करें. जबकि वरीय अधिवक्ता लीलाधर लाल ने नये कानूनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नये कानूनों का युवा अधिवक्ता पूरी तरह से अध्ययन कर अपने विधि व्यवसाय में इसका उपयोग कर लोगों को लाभान्वित करें. इसके साथ वरीय अधिवक्ता रामकिशोर यादव, आनंददेव चौधरी, एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव महेश्वरी यादव, हरिवल्लभ पंडित, राजेन्द्र झा ने कहा कि नये कानून से पीड़ितों को समुचित न्याय दिलाने की जरूरत है. इस बावत अधिवक्ता साथी को नये कानूनों का पूरी अध्ययन करने की आवश्यकता है. सेमिनार को अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह, सुबोध कुमार झा, रामजीवन पोद्दार,उमकांत यादव, बांके बिहारी, संजय कुमार,युवा अधिवक्ता आनंदी यादव, शहाब युसुफ आदि ने संबोधित किया. इस मौके पर अधिवक्ता बाबूलाल यादव, मो आजम, अरविंद कुमार सिंह, अम्बर मुखर्जी, मो वसीर, दिवाकर झा, नरेश झा, अर्जुन ठाकुर, मीना झा, प्रमोद कुमार सिंह, आजीवन कुमार सिंह, रोहित आनंद, पंकज कुमार, बार एसोसिएशन के महासचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित कई अधिवक्ताओं को संस्था की ओर से सम्मानित भी किया गया. मौके पर सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान पटना के सचिव उमेश शर्मा, अध्यक्ष सह मुख्य संरक्षक रघुनाथ पांडे , संदीप झा ने नये कानून के अधिकार एवं अधिकार की भिन्नता संशोधित कानून बीएनएस की कुल धारा, नये कानून को मानने हेतु विशेष लाभ व अधिकार क्या है के बारे में जानकारी दी.

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Prabhat Khabar News Desk
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