बच्चों के शोषण की शिकायत 1098, 181 या 112 टॉल फ्री नंबर पर करें

Updated at : 29 May 2024 9:18 PM (IST)
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बच्चों के शोषण की शिकायत 1098, 181 या 112 टॉल फ्री नंबर पर करें

सिविल कोर्ट में बुधवार को पारा लीगल स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

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बांका. उड़ान परियोजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम यूनिसेफ की सहयोगी संस्था प्रथम और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से सिविल कोर्ट में बुधवार को पारा लीगल स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पैरा लीगल स्वयं सेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार सिंह ने की. उन्होंने बताया बच्चों का सर्वोत्तम हित सबसे महत्वपूर्ण है. प्रथम संस्था के जिला समन्वयक पंकज कुमार ने कार्यक्रम उड़ान 2.0 परियोजना के मुख्य उद्देश्य किशोर व किशोरी सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और बच्चों के अधिकार विषय पर चर्चा की. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अभय कुमार ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि बाल अधिकारों के प्रति सामुदायिक जागरूकता एवं चेतना पैदा करना, बच्चों के हित में माता-पिता एवं समुदाय के व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देना, समुदाय में बाल अधिकारों के हनन के मामले में रिपोर्टिंग करना मुख्य उद्देश्य है. पॉक्सो पर चर्चा करते हुए बताया कि यौन शोषण की घटनाओं को गुप्त रखने की बजाय उजागर करें, ताकि दोषियों को सजा मिल सके. बच्चे का आत्मविश्वास हमेशा बढ़ाते रहें. बच्चों के अधिकार हनन या शोषण की शिकायत चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, 181 या 112 टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं. जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण पदाधिकारी शंभू प्रसाद सिंह ने प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम की अवधारणा एवं उद्देश्यों के बारे में बताया. बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलायी गयी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में भी बताया गया. इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार निखिलेश कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश धमेन्द्र झा, सिविल कोर्ट बांका के सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एलएडीसी के चीफ काउसिंल आदि मौजूद थे.

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