मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपित को 10 वर्ष कैद व एक लाख अर्थदंड

Updated at : 18 Mar 2026 8:16 PM (IST)
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मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपित को 10 वर्ष कैद व एक लाख अर्थदंड

मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपित को 10 वर्ष कैद व एक लाख अर्थदंड

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720 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध परिवहन का मामला, आरोपित को पुलिस ने भलजोर चेक पोस्ट से किया था गिरफ्तार

बांका. एडीजे वन अभिषेक कुमार भान की अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले में आरोपित मो गुलजार को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यदि अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो आरोपित को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिला के शिवपुर थाना क्षेत्र का निवासी है. अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल पांच गवाह पेश किए. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

मामला 24 नवंबर 2023 का है, जब बौंसी पुलिस थाना क्षेत्र के भलजोर चेकपोस्ट के पास सघन वाहन जांच अभियान चला रही थी. इस दौरान झारखंड की ओर से आ रही पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 720 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ. मौके पर पुलिस ने वाहन चालक मो गुलजार को धर दबोचा. पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि वह पश्चिम बंगाल से कफ सिरप लेकर पूर्णिया जिला में डिलीवरी करने जा रहा था. इस मामले में तत्कालीन बौंसी थाना के पुअनि अनिरुद्ध कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय प्रसाद सिंह ने बहस में भाग लिया. यह कार्रवाई बौंसी पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त रवैये का उदाहरण मानी जा रही है.

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SHUBHASH BAIDYA

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