बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट केके मोहता की आदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को दोहरे हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए शंभुगंज थाना क्षेत्र के झखरा गांव निवासी सुभाष झा, पंकज झा व जयप्रकाश ठाकुर को सजा सुनाने के बाद न्यायायिक हिरासत में बांका जेल भेज दिया. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार झखरा निवासी ओंकार झा से उक्त अभियुक्तों ने नया ट्रैक्टर निकालने पर रंगदारी की मांग की थी.
ओंकार द्वारा रंगदारी नहीं देने पर अभियुक्तों ने गत 16 अगस्त 2001 की रात्री में घर में घुस कर तेज धारदार हथियार से ओंकार झा एवं उनके एक रिश्तेदार बैजूडीह अमरपुर निवासी हिमांशु ठाकुर की हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के पिता शंकर झा ने थाना में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद यह सजा दी गयी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीप्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ज्योति नंदन झा ने बहस में हिस्सा लिया.