पांच आरोपी को उम्रकैद

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-1991 में पति ने संबंधियों के साथ मिल कर की थी हत्याबांकाः दहेज की खातिर पत्नी की हत्या के आरोप में पति सहित पांच लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके सिन्हा ने सुनवाई पूरा करते हुए मंगलवार को अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये […]

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-1991 में पति ने संबंधियों के साथ मिल कर की थी हत्या
बांकाः दहेज की खातिर पत्नी की हत्या के आरोप में पति सहित पांच लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके सिन्हा ने सुनवाई पूरा करते हुए मंगलवार को अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामला तीन सितंबर 1991 का है जब पति ने अपने चार संबंधियों के साथ मिल कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी.

इस संबंध में बौंसी थाना क्षेत्र के कैरी गांव के नंद झा ने अपनी बेटी की हत्या के आरोप में पति प्रमोद झा, देवर अनिल झा, सौतन अनिता देवी, सास पंचा देवी तथा भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के मकंदपुर गांव निवासी नंदोई मृत्युंजय झा के खिलाफ रजौन थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में लिखा गया था कि उसकी बेटी चंपा देवी की शादी 1981 में रजौन थाना क्षेत्र के सुबखा गांव निवासी प्रमोद झा के साथ हुई थी. जिसके बाद से ससुरालवालों द्वारा दहेज की खातिर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. 1988 में एक पुत्री के जन्म के बाद ससुरालवालों ने पुत्री की हत्या करदी थी.

घटना के दिन ससुरालवालों ने उसकी हत्या जहर खिला कर करने के बाद लाश को गायब कर दिया था. इस मामले में मृतका के पिता द्वारा आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन लोगों को रिहा कर दिया था. मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी आरोपी को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुभाष कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष से ज्योतिर्नन्द झा व विनोद मिश्र ने बहस में भाग लिया.

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