बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महथा की अदालत में मंगलवार को एक अभियुक्त को महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अमरपुर थाना क्षेत्र के धीमड़ा गांव के मो. शहजहां पिता सुलेमान को सुनाई है. मामले के अनुसार विगत 15 फरवरी 2013 को अमरपुर थाना क्षेत्र के नया टोला धीमड़ा गांव की एक पीड़िता ने स्थानीय थाना में मामले का एक आवेदन देकर उक्त अभियुक्त पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था. आवेदन में पीड़िता ने कहा था कि उक्त तिथि को गांव के समीप एक बगीचे में जलावन चुनने गयी थी.
इसी दौरान अभियुक्त अपने खेत पर घुम रहा था और मुझे देख उन्होंने कचिया लेकर पास बुलाया. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को पाइप उठाने को कहा. जिस पर वह इंकार कर गयी. जिसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा. इस दौरान पीड़िता को चिल्लाते देख एक लड़का वहां पहुंचा और लड़का ने शोर मचाना शुरू कर दिया. जिसके बाद वहां ग्रामीण जुट गये. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पंकज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंददेव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.