हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

बांका : हत्या के एक मामले बुधवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में एक अभियुक्त को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट के मिली जानकारी के अनुसार रजौन थाना क्षेत्र के असौता गांव निवासी इंद्रमोहन झा का पुत्र उत्तम कुमार की हत्या विगत 16 दिसंबर […]
बांका : हत्या के एक मामले बुधवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में एक अभियुक्त को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट के मिली जानकारी के अनुसार रजौन थाना क्षेत्र के असौता गांव निवासी इंद्रमोहन झा का पुत्र उत्तम कुमार की हत्या विगत 16 दिसंबर 2005 को सुबह गोली मारकर कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता ने गांव के ही विजय झा सहित 11 लोगों पर रजौन थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिस मामले में विजय झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही उनके ऊपर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है.
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