महादेव इंक्लेव का लाइसेंस रद्द, सुरक्षित राशि भी जब्त

बांका : महादेव इंक्लेव का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है. अब यह कंपनी किसी भी घाट से बालू का उत्खनन व आपूर्ति नहीं कर सकती है. लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सुरक्षित राशि भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला खनन कमिश्नर कोर्ट ने बुधवार को सुनाया. […]
बांका : महादेव इंक्लेव का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है. अब यह कंपनी किसी भी घाट से बालू का उत्खनन व आपूर्ति नहीं कर सकती है. लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सुरक्षित राशि भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला खनन कमिश्नर कोर्ट ने बुधवार को सुनाया. जानकारी के मुताबिक संबंधित संवेदक पर उत्खनन व पर्यावरण नियम के विरुद्ध बालू उठाव एवं व्यापार का आरोप था. इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित विभाग के पक्ष में फैसला सुना दिया.
ज्ञात हो कि महादेव इंक्लेव का लाइसेंस 2015 से 2019 (पांच वर्ष) तक निर्धारित था, लेकिन बीच में ही दोषी सिद्ध होने पर अविलंब अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया. नवंबर 2017 से ही कई आरोप के साथ महादेव इंक्लेव पर प्राथमिकी की कार्रवाई शुरू हो गयी थी. खनन विभाग ने फरवरी में भी कई आरोप लगाकर संवेदक पर मुकदमा दर्ज किया था. इसकी अंतिम सुनवाई केके पाठक की कोर्ट में हुई.
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