शराब कांड के दो अभियुक्तों को दस-दस साल सजा

बांका : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आलोक कुमार सिन्हा की अदालत में स्पीडी ट्रायल चलाकर मात्र आठ माह में मंगलवार को शराब कांड के दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट परिसर से मिली […]
बांका : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आलोक कुमार सिन्हा की अदालत में स्पीडी ट्रायल चलाकर मात्र आठ माह में मंगलवार को शराब कांड के दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद सदर थाना क्षेत्र के गरनिया गांव निवासी रामचंद्र कापरी का पुत्र मदन कापरी व रामपुर वैसा गांव के स्व पंचु मांझी का पुत्र संजीव मांझी को सुनाई है. कोर्ट की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी व गोपाल स्वरूप झा ने बहस में हिस्सा लिया.
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