आठ शराबियों को पांच- पांच वर्ष की सश्रम कैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Dec 2017 5:57 AM (IST)
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शराबियों को एक-एक लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा बांका : स्पीडी ट्रायल के तहत शराब पीने के जुर्म में सजावार आठ अभियुक्तों को मात्र आठ सुनवाई में गुरुवार को सजा मुकर्रर कर दी गयी. आलोक कुमार सिन्हा की कोर्ट ने शराब अधिनियम के तहत जेल में बंद आठ शराबियों को पांच वर्ष की […]
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शराबियों को एक-एक लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा
बांका : स्पीडी ट्रायल के तहत शराब पीने के जुर्म में सजावार आठ अभियुक्तों को मात्र आठ सुनवाई में गुरुवार को सजा मुकर्रर कर दी गयी. आलोक कुमार सिन्हा की कोर्ट ने शराब अधिनियम के तहत जेल में बंद आठ शराबियों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. सूबे में इतने कम समय में पहली बार शराब मामले में सजा सुनायी गयी है. जानकारी के मुताबिक बेलहर पुलिस ने विगत नौ नवंबर को आठ लोगों शराब पीकर हो-हल्ला करते हुए गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर अनुसंधान की प्रक्रिया की पूरी
एसपी चंदन कुशवाहा ने स्वयं मामले को संज्ञान में लेकर अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. एसपी ने इस कांड में आठ आरोपितों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा सुनाने का निर्णय लिया . इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अदालत से स्पीडी ट्रायल के तहत इस कांड की सुनवाई पूरी करने का अनुरोध किया. अदालत ने महज तीन सप्ताह के आठ सुनवाई में इसका अंतिम फैसला सुना दिया. सजा के बाद सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया. जानकारी के मुताबिक सभी आरोपित मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र केंदुआर निवासी हैं. अदालत में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से अवधेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष से राम किशोर यादव ने हिस्सा लिया. ज्ञात हो कि इससे पूर्व सअनि शुभाकांत चौधरी के प्रयास से 2015 में तीन कांडों की सजा बेहद कम समय में सुनायी गयी थी. जिसके लिए इन्हें पुलिस महानिदेशक ने तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था.
सूबे में सबसे कम समय में दी गयी सजा
बांका पुलिस का गुरुवार दिन एक बड़ी उपलब्धि भरा रहा. शराब अधिनियम के तहज दर्ज बेलहर थाना में कांड की सुनवाई अदालत ने सबसे कम समय में पूरी कर सूबे में रिकार्ड बना दिया. जानकारी के मुताबिक बेलहर कांड संख्या 252/17 की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत महज तीन सप्ताह यानी 21 दिन के आठ ट्रायल में सुना दी गयी. इस कांड में संलिप्त आरोपितों को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख अतिरिक्त धनराशि जमा करने का आदेश दिया गया. पुलिस विभाग अदालत के इस फैसले को बड़ी कामयाबी बता रहा है. उनका दावा है कि इतने कम समय में अन्य किसी भी जिले में सजा नहीं सुनायी गयी है.
इन आठ लोगों को मिली सजा
1. धनंजय मांझी
2. पांचो मांझी
3. सुभाष मांझी
4. पप्पू मांझी
5. सीताराम मांझी
6. सुदीन मांझी
7. जुल्मी मांझी
8. मानव मांझी
बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आठ आरोपितों को पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी है. शराबबंदी कानून के विरुद्ध चलने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है. पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि शराब सहित अन्य सघन कांडों की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत पूरी हो. अदालत ने महज आठ सुनवाई में इस कांड की सजा तय कर दी. इससे शराब माफिया व शराबियों में कानून का डर उत्पन्न होगा.
चंदन कुशवाहा, एसपी
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