एक एकड़ भूमि चिह्नित करने का मिला निर्देश
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बांका में खुलेगा स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफिस
एक एकड़ भूमि चिह्नित करने का मिला निर्देश बांका : नयी लघु खनिज नीति के तहत जिले में बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय खोली जायेगी. राज्य से इसकी स्वीकृति देकर खनिज विकास पदाधिकारी को जल्द जमीन चिन्हित कर यथाशीघ्र एग्रीमेंट का निर्देश जारी किया गया है. कार्यालय निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन का […]
बांका : नयी लघु खनिज नीति के तहत जिले में बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय खोली जायेगी. राज्य से इसकी स्वीकृति देकर खनिज विकास पदाधिकारी को जल्द जमीन चिन्हित कर यथाशीघ्र एग्रीमेंट का निर्देश जारी किया गया है. कार्यालय निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन का एग्रीमेंट किया जायेगा. एग्रीमेंट के हिसाब से जमीन मालिक को एक रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से किराया भुगतान किया जायेगा. एग्रीमेंट पर जिला खनिज पदाधिकारी व डिपो प्रबंधक का हस्ताक्षर किया जायेगा.
जल्द ही खुदरा अनुज्ञप्ति वितरण की प्रक्रिया जिले में शुरु कर दी जायेगी. अनुज्ञप्ति निर्गत करने के बाद यह कार्यालय नियंत्रण सहित अन्य प्रक्रिया को सुचारु रुप से क्रियान्वित करने में बड़ी भूमिका निभायेगी. ज्ञात हो कि जिले में अब खुदरा अनुज्ञप्ति के माध्यम से ही लघु खनिज की बिक्री की जायेगी. जिला खनन विभाग में आवेदकों ने इसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन भी जमा किया है. जिलाधिकारी तय प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति पर अंतिम मुहर लगाएंगे.
नई नीति के तहत बालू की आपूर्ति आम लोगों तक सुलभ तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है. इसके लिए कई तरह के कड़े नियम बनाए गए हैं. विभागीय जानकारी के मुताबिक खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए जिले से करीब 60 से अधिक आवेदन जमा किये गये हैं.
बांका का बालू नहीं बिकेगा झारखंड में :
नयी नियमावली के तहत अब बांका का बालू दूसरे राज्य में बेचने की अनुमति नहीं दी गयी है. नियम के अनुसार बांका जिले का बालू किसी भी सूरत में झारखंड सहित अन्य दूसरे प्रांत में नहीं बेची जा सकती है. जबकि जिले का बालू सहित अन्य लघु खनिज राज्य भर में बेची जा सकती है. साथ ही संवेदक ग्राहक के पास बालू सहित अन्य लघु खनिज पहुंचाने के बाद ही तय राशि का भुगतान ले पाएंगे. किसी भी हालत में अग्रिम राशि प्राप्त करना नियम के विरुद्ध होगा. इसके अलावा मौजूदा बंदोवस्तधारी को खुदरा अनुज्ञप्ति का लाइसेंस नहीं निर्गत करने का भी प्रावधान है.
एक हजार सीएफटी बालू का भंडारण कर सकेंगे खुदरा अनुज्ञप्तिधारी
खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को एक हजार सीएफटी बालू भंडारण की अनुमति
खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को एक हजार सीएफटी बालू भंडारण की अनुमति दी गयी है. इससे अधिक स्टॉक नियम के विरुद्ध है. अगर विभागीय जांच क्रम में भंडारण की झमता तय मात्रा से अधिक पायी गयी तो संबंधित संवेदक पर कार्रवाई के साथ अनुज्ञप्ति रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है.
जल्द शुरू होगी लाइसेंस देने की प्रक्रिया
बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन कार्यालय खोलने की जानकारी मिली. जमीन चिह्नित के लिए कार्रवाई शुरु कर दी जायेगी. खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए जल्द ही अनुज्ञप्ति देने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरु कर दी जायेगी.
विजय किशोर सिंह, डीएमओ
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