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बूथों की निरंतर निगरानी करें सेक्टर अधिकारी : प्रेक्षक

Updated at : 01 Nov 2025 10:34 PM (IST)
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बूथों की निरंतर निगरानी करें सेक्टर अधिकारी : प्रेक्षक

AURANGABAD NEWS.विधानसभा चुनाव को लेकर नगर भवन में महत्वपूर्ण बैठक की गयी, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने की.

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औरंगाबाद

शहर

. विधानसभा चुनाव को लेकर नगर भवन में महत्वपूर्ण बैठक की गयी, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने की. पुलिस प्रेक्षक, सभी विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में प्रेक्षक ने निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की और सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने सेक्टर के अंतर्गत स्थित सभी मतदान केंद्रों पर निरंतर निगरानी रखें तथा मतदान के पूर्व एवं मतदान के दिन सभी व्यवस्थाओं की जांच कर लें. यदि किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल की ओर से अनुमति सीमा से अधिक वाहन, प्रचार सामग्री या ध्वनि विस्तारक का उपयोग किया जा रहा हो, तो तत्काल कार्रवाई करें एवं उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएं. आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन या विवाद की स्थिति में सेक्टर पदाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण करें और 24 घंटे के भीतर सभी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें. बैठक में प्रेक्षक ने निर्देश दिया कि सभी सेक्टर पदाधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर एमएफ की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि मतदाताओं को मतदान दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा न हो. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिस्पैच सेंटर का भी निरीक्षण करें. निरीक्षण के दौरान बैरिकेडिंग, वाहन पार्किंग, मतदान सामग्री के भंडारण स्थल, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करें और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसे तत्काल दूर करें. जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के दिन किसी वाहन में तकनीकी खराबी आने की स्थिति में केवल कंट्रोल रूम से अनुमति प्राप्त कर ही वैकल्पिक वाहन का उपयोग किया जाए. किसी भी परिस्थिति में निजी वाहन का प्रयोग वर्जित रहेगा. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि फॉर्म 17(सी) की लिखित प्रति प्रत्येक पोलिंग एजेंट को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे मतदान प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी बनी रहे और गणना के समय किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Vikash Kumar

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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