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रफीगंज प्रखंड प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, निजी खाते में अंतरित करायी गयी राशि

Updated at : 14 Jul 2025 8:06 PM (IST)
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रफीगंज प्रखंड प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, निजी खाते में  अंतरित करायी गयी राशि

प्रखंड प्रमुख के सभी वित्तीय लेन-देन पर लगाया गया रोक

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प्रखंड प्रमुख के सभी वित्तीय लेन-देन पर लगाया गया रोक रफीगंज. रफीगंज के प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया है. वैसे प्रखंड प्रमुख के सभी वित्तीय लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. मिली जानकारी के अनुसार, पंचायती राज विभाग में मामले की सुनवाई हुई. लोक प्रहरी वाद संख्या 13/2024 ईश्वर कुमार एवं अन्य बनाम स्नेहा सिंह के मामले में लोक प्रहरी सह आयुक्त मगध प्रमंडल गयाजी द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सुनवाई हुई. पत्रांक 8729 दिनांक 11 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया गया. वाद की सुनवाई के क्रम के वादी ईश्वर कुमार एवं प्रतिवादी पक्ष के तरफ से अधिवक्ता उपस्थित रहे. वैसे सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष उपस्थित थे. लोक प्रहरी सह प्रमंडलीय आयुक्त गयाजी द्वारा सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया था. पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार द्वारा आदेश फलक में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान तथ्यों से प्रमाणित होता है कि प्रखंड प्रमुख द्वारा 15वीं वित्त आयोग मद की राशि से क्रियान्वित योजनाओं में मजदूरों की मजदूरी तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसी के लिए निर्धारित मजदूरी तथा निर्माण सामग्री राशि के भुगतान में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश की अवहेलना करते हुए योजना अभिकर्ताओं के बैंक खाता में राशि का अंतरण करने के साथ-साथ योजना अभिकर्त्ता से काफी बड़ी राशि अपने निजी बैंक खाता में अंतरित करायी गयी है, जो वित्तीय अनियमितता सहित सरकारी राशि के दुर्विनियोग को परिलक्षित करता है. इसी प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-46 (1) में निहित प्रावधान की अनदेखी करते हुए निर्धारित समयावधि के अंदर प्रखंड पंचायत समिति की बैठक आहूत नहीं करने विशेष रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बैठक के आयोजन हेतु लिखित अनुरोध किये जाने के बावजूद प्रखंड प्रमुख द्वारा नियमित बैठक के आयोजन के प्रति अभिरुचि नहीं लिया जाना उनसे अपेक्षित पदीय आचरण के सवर्था प्रतिकूल प्रतीत होता है. इस आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-44(4) के तहत प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत होती है. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा वर्तमान प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह की वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया गया. प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखे जाने के लिए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि स्नेहा सिंह के सभी वित्तीय लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है. साथ ही वाद की सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 जुलाई को 12:30 बजे निर्धारित की गयी. इधर, प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह के मोबाइल नंबर 9931720010 पर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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SUJIT KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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